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Saturday, October 19, 2019

यौन दुर्व्यवहार साबित करने के लिए शरीर पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- HC

जस्टिस एस वैद्यनाथन ने इस दलील को खारिज कर दिया कि किसी भी शारीरिक हिंसा की स्थिति में शारीरिक चोट लगी होगी और उसकी गैरमौजूदगी में यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई.

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